छत्तीसगढ़

PM आवास योजना में लापरवाही, ग्राम पंचायत नगोई के सचिव निलंबित

Shantanu Roy
6 March 2026 8:20 PM IST
PM आवास योजना में लापरवाही, ग्राम पंचायत नगोई के सचिव निलंबित
x
छग
Raigarh. रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। जनपद पंचायत खरसिया अंतर्गत ग्राम पंचायत नगोई के सचिव जीवन लाल राठिया पर योजना के तहत स्वीकृत आवास निर्माण कार्यों में रुचि नहीं लेने और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप पाया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत खरसिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन में बताया गया था कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के लिए सचिव की सक्रिय भूमिका अपेक्षित थी।

लेकिन सचिव जीवन लाल राठिया द्वारा इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए जा रहे थे। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य में लगातार देरी हो रही थी, जिससे शासन की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सचिव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही थी। बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। इसे प्रशासनिक लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित कार्यालय द्वारा 11 फरवरी 2026 को सचिव जीवन लाल राठिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के माध्यम से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके जवाब में उन्होंने 18 फरवरी 2026 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन विभागीय जांच में उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जांच में पाया गया कि सचिव का कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के विपरीत है।

इन नियमों के तहत शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ पालन करना अनिवार्य होता है। नियमों का उल्लंघन होने के कारण इसे कदाचार की श्रेणी में माना गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए सचिव जीवन लाल राठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत खरसिया निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पंचायत सचिवों और संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा, ताकि लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।
Next Story